क्या आप हल्के मोटर वाहन (LMV) का लाइसेंस रखकर ट्रैक्टर चला सकते हैं? यह सवाल अब सुप्रीम कोर्ट के सामने है। लगभग 7 साल पहले, कोर्ट ने निर्देश दिया था कि 7,500 किलो तक के ट्रैक्टर या रोड रोलर चला सकते हैं LMV लाइसेंस वाले लोग। लेकिन अब इस फैसले को चुनौती दी गई है।
पहले ये आया था फैसला
2017 में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि LMV लाइसेंस वाले व्यक्ति 7,500 किलो तक के ट्रैक्टर, रोड रोलर, और यहां तक कि स्कूल बसें भी चला सकते हैं। यह वजन सिर्फ वाहन का होना चाहिए, उस पर लदे सामान का नहीं।
विवाद कहां से शुरू हुआ?
यह विवाद एक दुर्घटना के मामले से शुरू हुआ। जुलाई 2011 में, एक ऑटो रिक्शा दुर्घटना में बीमा कंपनी को मुआवजा देने का आदेश दिया गया। बीमा कंपनी ने इस फैसले को चुनौती दी, जिससे यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा।
मोटर वाहन कानून क्या कहता है?
मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार, हर ड्राइविंग लाइसेंस में साफ लिखा होना चाहिए कि धारक किस तरह के वाहन चला सकता है। कानून LMV और परिवहन वाहनों को अलग-अलग श्रेणियों में रखता है। LMV वह वाहन है जिसका कुल वजन 7,500 किलो से ज्यादा न हो।
अब क्या हो रहा है?
सुप्रीम कोर्ट अब इस मुद्दे पर नए सिरे से विचार कर रहा है। कोर्ट ने सरकार से इस मामले पर अपना पक्ष रखने को कहा था। सरकार ने कहा है कि वह कानून का फिर से मूल्यांकन करेगी और जरूरत पड़ने पर संशोधन का सुझाव देगी।
इसका क्या असर हो सकता है?
इस फैसले का बड़ा असर हो सकता है। अगर कोर्ट पुराने फैसले को बदलता है, तो LMV लाइसेंस वाले लोगों को ट्रैक्टर या अन्य भारी वाहन चलाने के लिए अलग लाइसेंस लेना पड़ सकता है। इससे दुर्घटना के मामलों में बीमा दावों पर भी असर पड़ेगा।
आगे क्या होगा?
सुप्रीम कोर्ट जल्द ही इस मुद्दे पर अपना फैसला सुना सकता है। यह फैसला लाखों ड्राइवरों और वाहन मालिकों को प्रभावित करेगा। साथ ही, यह फैसला सड़क सुरक्षा और वाहन चलाने के नियमों को भी नया रूप दे सकता है।